Gram Panchayat
राज्य निर्वाचन आयोग:- राज्य की पंचायत निकायों के निर्वाचन के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अधिक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।
पंचायत निर्वाचन:- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, एवं ग्राम कचहरी के पदधारको का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पांच वर्षो के लिए होता है। पंचायत चुनाव कुल 12 पदों के लिए होता है, जिसमे 6 पदों (मुखिया, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य) का चुनाव सीधे मतदान के जरिये होता है एवं 6 पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख, उप-मुखिया, उप-सरपंच) का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन बैलेट बॉक्स के द्वारा कराया जाता है।
पंचायत उप-निर्वाचन:- आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए किया जाने वाला निर्वाचन/चुनाव, उप-निर्वाचन EVM मशीन के द्वारा कराया जाता है।
ग्राम पंचायत मुखिया एवं उप-मुखिया का चुनाव
मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।
मुखिया का पद खाली होने पर पुनः चुनाव सीधे मतदान के जरिए होता है।
यदि मुखिया का पद 6 माह से कम समय के लिए होता है तो चुनाव नहीं कराया जायेगा।
ग्राम पंचायत सदस्य अपने बीच से ही बहुमत द्वारा एक उप-मुखिया का चुनाव करते है।
उप-मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है।
ग्राम पंचायत सदस्य/वार्ड सदस्य का चुनाव
ग्राम पंचायत सदस्य/वार्ड सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए पाँच वर्षो के लिए होता है।
पंचायत समिति प्रमुख एवं उप-प्रमुख का चुनाव
प्रमुख एवं उप-प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही दो सदस्यों को प्रमुख एवं उप-प्रमुख के रूप में चुनते है।
पंचायत समिति सदस्य का चुनाव
पंचायत समिति सदस्य का चुनाव पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए पाँच वर्षो के लिए होता है।
जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही दो सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनते है।
जिला परिषद सदस्य का चुनाव
जिला परिषद सदस्य का चुनाव पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए पाँच वर्षो के लिए होता है।
ग्राम कचहरी सरपंच एवं उप-सरपंच का चुनाव
सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।
सरपंच का पद खाली होने पर पुनः चुनाव सीधे मतदान के जरिए होता है।
यदि सरपंच का पद 6 माह से कम समय के लिए होता है तो चुनाव नहीं कराया जायेगा।
ग्राम कचहरी पंच अपने बीच से ही बहुमत द्वारा एक उप-सरपंच का चुनाव करते है।
उप-सरपंच के चुनाव में सरपंच मतदाता होता है।
ग्राम कचहरी पंच का चुनाव
ग्राम कचहरी पंच का चुनाव पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए पाँच वर्षो के लिए होता है।